न्यायपालिका को अब सरकार में बैठ कर आराम से शासन चलाना चाहिए. इससे लोगों की समस्याएं सीधे तौर पर कम होंगी. आम जनों को जल, जंगल, जमीन, पशु, पक्षी, नशा, प्रदूषण के मुद्दों पर सुधारात्मक परिवर्तन के लिए दो चार साल तक कोर्ट के चक्कर से भी मुक्ति मिल सकेगी.
हम ऐसा क्यों कह रहे हैं. उसके लिए विगत कुछ दिनों के कोर्ट के निर्देशों और निर्णयों की समीक्षा करनी पड़ेगी. समझना बेहद आसान हो जाएगा. राजधानी देहरादून में कूड़ा भी साफ़ करवाने के लिए हाईकोर्ट को आदेश जारी करना होता है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीति तब तैयार होती है जब सुप्रीम कोर्ट पहले राज्य में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा देती है, फिर हमारी सरकार जागती है. और आनन-फानन में नीतियों को अमलीजामा पहनाया जाता है. जब तक कोर्ट का हंटर शासन और प्रशासन पर नहीं चलता, इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है.
गौरतलब है कि प्रदेश के जानवर, पक्षी, नशे की जकड़ में फंसे युवा, अवैध निर्माण से राज्य को बचाने की लड़ाई, नदियों के अस्तित्व पर बढ़ते खतरे, बगैर नीतियों के पर्यटन के कारण हिमालयी राज्य को हो रहे नुकसान, प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी पर रोक लगाने की जिम्मेवारी, प्रदेश के कार्मिकों को हड़ताल से उठाने का जिम्मा भी कोर्ट पर ही है.
सरकार न ही सरकारी कर्मचारियों के मसलें पर कोई स्थायी समाधान निकाल सकी है. न ही प्रदेश के जनकल्याण के मुद्दों का कोई स्थायी हल. हर बार कोर्ट की फटकार के बाद नौकरशाही कोर्ट में दस्तक देती है और फटकार खाने के बाद कोई काम करती है. ये सिलसिला कोई नया नहीं है. लेकिन पिछले एक महीने में ये सिलसिला तेज हो गया है. सरकार का कर्मचारियों के साथ समन्वय तक स्थापित करने में नाकाम रही है. विगत दिनों एक नहीं बल्कि प्रदेश के 27 विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे.
ऐसा प्रतीत होता है सरकार को तसल्ली से सारे काम-काज से मुक्त कर देना चाहिए और कोर्ट को ही सीधे विधायिका का अतिक्रमण कर लेना चाहिए. जब जल, जंगल, जमीन, सब की लड़ाई कोर्ट में ही लड़ी जानी हैं तो विधायिका पर चुनाव में होने वाले खर्च सहित अरबों रूपये तनख्वाह व अन्य भत्तो पर खर्च क्यों?
कोर्ट में ही आम शिक्षकों व कर्मचारियों की समस्याओं का फैसला होना है तो शिक्षा विभाग की क्या जरूरत है? गंगा की सफाई के लिए आए दिनों कोर्ट को ही आदेश जारी करने हैं तो गंगा की सफाई में लगी पूरी सरकारी मशीनरी का क्या फायदा है, जब किसी प्रकार का सुधारात्मक परिवर्तन नहीं हो पा रहा है? एक मोटे अंदाजे से प्रदेश में पर्यटन के लिए नीति नहीं होने के कारण इस सीजन में पूरे प्रदेश में सीधे तौर पर 500 करोड़ का नुकसान हुआ है, जब नीतियां भी कोर्ट की फटकार के बाद ही बनेगीं तो सरकार का औचित्य क्या है?
विगत कुछ दिनों में उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए कुछ निर्देश-
- सुनिश्चित करें कि देहरादून 48 घंटों में कचरा मुक्त हो.
- हाईकोर्ट ने नैनीताल से सभी जिलों के लिए बस सेवा बहाल करने का आदेश दिया.
- सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद उत्तराखंड में मॉब लिंचिंग रोकने को तैनात होंगे नोडल अधिकारी.
- उत्तराखंड में होम्योपैथिक और यूनानी डिग्री वाले डॉक्टर कर रहे सर्जरी पर कोर्ट की फटकार.
- कॉर्बेट पार्क के बाघों की मौत की होगी सीबीआई जांच, हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश.
- उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि वह राज्य में गायों और अन्य आवारा पशुओं के कल्याण के लिए ‘उनका कानूनी संरक्षक’ बनाए.
- उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर देहरादून में गिराए जाए, जनता के लिए बनाए गए फुटपाथों, गलियों सड़कों व दूसरे स्थानों पर किए गए अनधिकृत निर्माणों को.
- उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य पानी से खेलों के लिए उचित नीति तैयार करें. कोर्ट ने इन खेलों के लिए नीति तैयार करने तक इनकी अनुमति न देने को कहा है.
- हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि डेंगू पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराए। इसके साथ ही प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं.
- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जलविद्युत परियोजनाओं पर भी रोक लगाने का आदेश दिया.
- हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अब अपर कास्ट पुजारी लोअर कास्ट के लोगों को मंदिरों में पूजा पाठ करने से मना नहीं कर सकते हैं.
- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जीव-जंतुओं को इंसान की तरह कानूनी दर्जा दिया.
- उत्तराखंड में नशीली दवाओं का कहर को रोके सरकार.
- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए धर्मनगरी ऋषिकेश में सार्वजनिक भूमि पर बने अवैध अतिक्रमणों को हटाने का आदेश दिया है.
- HC ने प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे सभी अस्पतालों और क्लीनिक को सील करने के आदेश दिये है.
- गंगा की निर्मलता के लिए हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश.अवेहलना पर डीएम पर होगी करवाई.
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