उत्तराखंड सरकार ने तंबाकू तथा निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला जैसे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. (Ban on Gutkha Pan Masala in Uttarakhand)
उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितेश कुमार झा द्वारा यहां जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में तंबाकू तथा निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला जैसे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री को प्रतिबंधित किया जाता है. (Ban on Gutkha Pan Masala in Uttarakhand)
खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितेश कुमार झा ने बताया कि जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सरकार अगले एक साल तक राज्य में तंबाकू तथा निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला जैसे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री को प्रतिबंधित कर रही है.
इससे पहले तीस अगस्त के दिन बिहार राज्य में भी गुटखा और तम्बाकू का उत्पादन प्रतिबंधित किया गया था. यह निर्णय भारतीय संविधान में मौजूद नीति निदेशक तत्वों के तहत लिया गया है. नीति निदेशक तत्वों के तहत राज्य कल्याणकारी नीति बनाता है और नशे के व्यापार को प्रतिबंधित भी कर सकता है.
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