उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आज सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गयी है, नई गाइडलाइन के तहत अब जिलों में कर्फ्यू लगाने का अधिकार जिलाधिकारी के पास होगा. इसके तहत अब अपने जिले की स्थिति को देखते हुये जिलाधिकारी कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसे कड़े नियम लागू करने को स्वतंत्र होंगे वह अपने विवेकानुसार कर्फ्यू लगाने को स्वतंत्र होंगे.
(Latest Corona Guidelines in Uttarakhand)
नई गाइडलाइन के अनुसार अब विवाह समारोह और सामजिक आयोजनों पर भी सख्ती की गई है. इसके अनुसार अब विवाह समारोह में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति ही मिली है. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में कहा है कि राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों के चले अब विवाह समारोह में 50 लोगों को शामिल होने का आदेश पारित किया गया है.
इस क्रम में आज देहरादून के जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने देहरादून नगर निगम क्षेत्र, छावनी परिषद और क्लेमेंट टाउन में पूर्ण लॉकडाउन के आदेश दे दिये हैं. 26 अप्रैल से 3 मई तक देहरादून में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. केवल सब्जी, फल, डेयरी, राशन की दुकान और पशु चारे की दुकान आदि ही शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी.
(Latest Corona Guidelines in Uttarakhand)
पेट्रोल पम्प, दवा की दुकान आदि पूरे समय तक खुली रहेंगी. प्रेदश में बढ़ते कोरोना के मामले के चलते देहरादून में केवल सरकारी वाहनों, अति आवश्यकीय सेवा वाहनों, ट्रेन, बस और हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों को ही आवाजाही की छूट है. इसके अलावा सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और उनसे जुड़े मजदूर और निर्माण सामाग्री के वाहनों को आवागमन की छूट रहेगी. रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान से होम डिलीवरी की छूट मिली रहगी. शव यात्रा के वाहनों को छूट रहेगो और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकते.
देहरादून में पोस्ट ऑफिस और बैंक भी यथा समय खुले रहेंगे. रात्रि कर्फ्यू पहले की तरह शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. यह सभी आदेश नगर निगम ऋषिकेश में भी लागू होंगे.
(Latest Corona Guidelines in Uttarakhand)
नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया है कि जनपद के हल्द्वानी, लालकुआं और रामनगर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी है. संक्रमण को रोकने के लिए आगामी 27 अप्रैल से 3 मई के मध्य नगर निगम हल्द्वानी, नगर पालिका क्षेत्र लालकुआं तथा रामनगर में पूर्ण कोरोना कर्फ्यूयू प्रभावी रहेगा.
जिलाधिकारी ने बताया कि सम्बन्धित क्षेत्रों में फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली (केवल लाइसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, पशु चारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहे सकेगी. पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी.
आवश्यक सेवा से जुड़े तथा सरकारी वाहनों को केवल डयूटी हेतु आवगमन में छूट होगी. ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी. उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार शादी, विवाह और अन्य सामाजिक समारोह में केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी. सर्वाजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े कार्मिक तथा निर्माण सामाग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी. शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे. 26 अप्रैल को बाजार शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे तथा शाम 7 से कर्फ्यू पूर्व की भांति प्रभावी रहेगा.
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