कश्मीर में सेना के नियमों के खिलाफ एक स्थानीय लड़की के साथ श्रीनगर के एक होटल में रुकने का प्रयास करने के आरोपी मेजर गोगोई को कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने दोषी करार दे दिया है. कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के फैसले को कॉर्प्स कमांडर की मंजूरी के बाद आर्मी एक्ट के तहत गोगोई को उचित सजा दी जाएगी.
गौरतलब है कि इन विवाद की शुरुआत इस साल मई में तब हुई जब गोगोई श्रीनगर के एक होटल में 18 वर्षीय कश्मीरी युवती के साथ पहुंचे. होटल स्टाफ ने उन्हें लड़की के साथ कमरे में नहीं जाने दिया. इस पर गोगोई होटल स्टाफ से भिड़ गए और मौके पर पुलिस बुला ली गयी. पुलिस ने गोगोई को हिरासत में लेकर रिहा कर दिया.
इस मामले में पुलिस द्वारा कोई मुकदमा कायम नहीं किया गया. लेकिन विवाद के तूल पकड़ जाने पर सेना ने इस मामले की आंतरिक जांच बैठा दी. उस वक़्त सेना प्रमुख विपिन रावत ने बयान दिया कि अगर गोगोई दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें दी जाने वाली सजा एक मिसाल बनेगी.
इस विवाद से पहले गोगोई बड़गाम में एक स्थानीय युवक को सेना की जीप में मानव ढाल के रूप में बांधकर घुमाने के कारण चर्चा में आये थे.
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